जौनपुर, 18 अप्रैल 2026। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम-2018 के तहत जनपद के सीबीएसई, आईसीएसई एवं यूपी बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों की बैठक कलेक्ट्रट सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बिना फिटनेस के कोई भी विद्यालय वाहन संचालित न हो। ऐसे वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बसें फिटनेस प्रमाणन के बाद ही संचालित हों और विद्यालयों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि किसी भी छात्र को ड्रेस या पुस्तकें किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। साथ ही सभी वाहन फिटनेस का विवरण संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विद्यालय शासनादेश के अनुरूप ही शुल्क लें। जनपद के 6184 विद्यालयों को निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देने और पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने वाहन चालकों के सत्यापन और विद्यालय स्तर पर सुरक्षा समिति के गठन को अनिवार्य बताया। साथ ही जिला शुल्क समिति के गठन के भी निर्देश दिए।
शासनादेश का उल्लंघन करने पर पहली बार 1 लाख, दूसरी बार 5 लाख रुपये का अर्थदंड और तीसरी बार विद्यालय की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद किसी भी छात्र से अंकपत्र या टीसी के नाम पर कोई शुल्क न लिया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश आरटीई एक्ट के तहत सुनिश्चित किया जाए तथा विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की जाएं।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एआरटीओ, विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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