जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जौनपुर पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
दिनांक 19 जनवरी 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, जौनपुर द्वारा थाना लाइन बाजार से संबंधित मु0अ0सं0 386/2019, धारा 147/148/323/149/304 भादवि के मामले में पाँच अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया गया।
न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों—
पिन्टू पुत्र लक्ष्मनराम
धर्मेन्द्र पुत्र लक्ष्मनराम
शनि देवल पुत्र संजय कुमार
संजय पुत्र लालू
दीपू उर्फ राजेश पुत्र श्रीपत
निवासी तहरपुर परियावां, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर को धारा 147/148/323/149/304 भादवि के अंतर्गत 07 वर्ष के कारावास एवं 22,000 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें 03 वर्ष 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह निर्णय ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में जौनपुर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
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