जौनपुर। वृद्धों को अब पेंशन पाने के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पात्र व्यक्ति 2002 की बीपीएल सूची में नाम न होने पर भी सिर्फ आय प्रमाण पत्र के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के वृद्ध की वार्षिक आय 46070 रुपये प्रति वर्ष, शहरी क्षेत्र के वृद्ध की वार्षिक आय 56460 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए। खंड विकास कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि नए शासनादेश के तहत बीपीएल 2002 की सूची में अगर नाम है तो आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग ऑनलाइन आवेदन पत्र देकर योजना का लाभ
ले सकते हैं।
ले सकते हैं।

No comments
Post a Comment