राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 अप्रैल को

जौनपुर। लोकेश वरूण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राज्य प्राधिकरण के निर्देेशानुसार 14 अपै्रल को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय में जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। उक्त अदालत में ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, उन्हें वाद पूर्व (प्रीलिटीगेशन स्तर पर) एन.आई. एक्ट, बैंक वसूली, श्रम, विद्युत एवं जलकर, लम्बित शमनीय/लघु आपराधिक, एन.आई. एक्ट, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, श्रम, विद्युत एवं जलकर, वैवाहिक, भूमि अध्याप्ति वादों, सेवानिवृत्तिक परिलाभों से सम्बन्धित मामले, राजस्व, सिविल वाद सहित अन्य प्रकार के सुलह समझौता योग्य वादों का निस्तारण लोक अदालत में होगा। उन्होंने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया कि 14 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लम्बित वादों का निस्तारण कराकर इस अवसर का लाभ उठावें।

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