गम्भीर अपराधों में जमानत न होने पायेः जिलाधिकारी

जौनपुर। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में अभियोजन की न्यायालयवार समीक्षा हुई जहां उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि गम्भीर अपराधों में जमानत न होने पाये। होस्टाइल गवाहों के खिलाफ धारा 344 में 2 माह की सजा तथा 500 रूपया जुर्माना करायें। अपर आरक्षी अधीक्षक नगर डा. अनिल पाण्डेय ने अपहरण एवं हत्या के प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारीद्वय आरपी मिश्र, राम आसरे, अपर आरक्षी अधीक्षक संजय राय, क्षेत्राधिकारी नगर अमित राय, केराकत राजकुमार पाण्डेय, सदर आरपी सिंह यादव, मछलीशहर जया साण्डिल, शाहगंज रामभवन यादव, उपजिलाधिकारी सदर प्रियंका प्रियदर्शनी, मड़ियाहूं अयोध्या प्रसाद, मछलीशहर रामपति बिन्द, शाहगंज जय नरायन सचान, केराकत जगदम्बा सिंह, डिप्टी कलेक्टर विमल दुबे के अलावा तमाम सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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