निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिये आवेदन आमंत्रित

जौनपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के सम्बन्ध में संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी हो। आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो। आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। आवेदिका एवं उसके परिवार को वार्षिक आय समस्त श्रोतों से 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो। लाभार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म के साथ लाभार्थी की रंगीन पासपोर्ट साइज फोेटो, आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र (शैक्षिक अभिलेख चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त) आय प्रमाण पत्र, (तहसील द्वारा प्रदत्त), पति का मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण पत्र (स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत), आधार कार्ड/आधार रजिस्ट्रेशन नम्बर (आयु निवास के लिये अलग से प्रमाण पत्र लगाये जाने की आवश्यकता नहीं), बैंक खाता की छायाप्रति, आईएफएससी कोड सहित मोबाइल नम्बर (स्वयं या निकट सम्बन्धी), राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त न होने सम्बन्धी शपथ पत्र होना चाहिये। उन्होंने बताया कि उपरोक्त अभिलेखों के साथ आनलाइन आवेदन कर हार्डकापी ब्लाक/तहसील कार्यालय में जमा करें।

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