विकास खण्ड खुटहन में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
जौनपुर, 28 जुलाई 2025:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के तत्वावधान में विकास खण्ड खुटहन में एक दिवसीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रशांत कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।
शिविर में श्री सिंह ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों पर आधारित वर्ष 2025-26 के एक्शन प्लान के तहत चलाए जा रहे राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण द्वारा समाज के वंचित, पीड़ित, महिलाएं, बच्चे, श्रमिक तथा अन्य ज़रूरतमंद वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि चेक बाउंस, बैंक संबंधित विवाद, सड़क दुर्घटना, श्रम विवाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, पेंशन व राजस्व से जुड़े मामलों का समाधान सुलह-समझौते एवं लोक अदालत के माध्यम से प्रभावी रूप से किया जा सकता है।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल डॉ. दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि देश में लंबित करोड़ों मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु 1980 के दशक में वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं वी. कृष्णा अय्यर इसके मुख्य प्रेरणास्रोत रहे।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थ, पैनल अधिवक्ता, काउंसलर, पैरा लीगल वालंटियर, फ्रंट ऑफिस आदि के माध्यम से आमजन को पूर्व मुकदमा स्तर (प्री-लिटिगेशन) से ही निःशुल्क विधिक परामर्श और सहायता दी जाती है। लोक अदालतों में निष्पादित वादों में फीस की वापसी, पक्षकारों में शत्रुता की समाप्ति, एवं मधुर संबंधों की पुनः स्थापना जैसे महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं।
कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी राम अवध ने विकास खण्ड से जुड़ी जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत व मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निपटाने की अपील की।
पैनल अधिवक्ता देवेंद्र कुमार यादव ने फ्रंट ऑफिस पैनल प्रणाली, परिवार न्यायालयों में काउंसलिंग, एवं तेजाब पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसके लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर पैरा लीगल वालंटियर श्रीमती चन्द्रावती निगम, पीएलवी सुनील कुमार मौर्य, एडीओ पंचायत राम अवध, विकास खण्ड कार्यालय के कर्मचारी, ग्राम प्रधान, सचिवगण एवं बड़ी संख्या में फरियादीगण उपस्थित रहे।
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