राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 अप्रैल को

जौनपुर  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोकेश वरूण ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 22 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व की भाॅति इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आये है, उन्हे वाद पूर्व (प्रीलिटीगेशन स्तर पर) एन.आई.एक्ट वाद बैंक वसूली वाद, विद्युत, एवं जलकर वाद अन्य वाद तथा लम्बित शमनीय/लघु आपराधिक वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, श्रम वाद विद्युत एंव जल कर वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अध्याप्ति वादों, सेवानिवृत्तिक परिलाभो से संबंधित मामले, राजस्व वाद तथा सिविल वाद एंव अन्य प्रकार के सुलह समझौता योग्य वादों का निस्तारण लोक अदालत में कराया जायेगा।
           उन्होंने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया है कि अपने-अपने लम्बित वादों का निस्तारण 22 अप्रैल 2018 दिन रविवार को आहूत राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करावें तथा इस अवसर का लाभ उठावें। 

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