राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 अप्रैल को

जौनपुर  : सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोकेश वरूण ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत 22 अप्रैल 2018 दिन रविवार को आयोजित गया है। पूर्व की भाॅति इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आए है, उन्हे वाद पूर्व (प्रीलिटीगेशन स्तर पर) एन. आई. एक्ट वाद, बैंक वसूली, वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जलकर वाद अन्य वाद तथा लम्बित शमनीय/लघु आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक वाद, भूमि, अध्याप्ति वादों, सेवानिवृत्तिक परिलाभों से संबन्धित मामले, राजस्व वाद तथा सिविल वाद एवं अन्य प्रकार के सुलह समझौंता योग्य वादों का निस्तारण लोक अदालत में कराया जायेगा। उन्होंने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया है कि अपने-अपने लम्बित वादों का निस्तारण 22 अपै्रल दिन रविवार को आहूत राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करावें तथा इस अवसर का लाभ उठावे।  

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