राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

जौनपुर। राज्य सूचना आयुक्त पारसनाथ गुप्ता द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एवं उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 के विहित प्राविधानों के विषय में जनपद स्तरीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को द्वितीय चरण का गुरूवार को कलेक्टेªट परिसर में स्थित प्रेक्षागृह में पूर्वान्ह 10 बजे से प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम आयुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा द्वीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। तत्पश्चात् राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक क्रंातिकारी अधिनियम है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें जनता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार है। प्रशिक्षण में जनसूचना अधिकारियों को बताया गया कि सूचना अधिकार अधिनियिम 2005 को 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी रुप से लागू है। अधिनियम के उद्देश्य नागरिकों के सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिये व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। लोक प्राधिकरण के नियत्रण में उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करना है। प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जबाबदेही विकसित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि यदि अपीलीय प्राधिकारी को लगे कि जनसूचना अधिकारी उसके निर्णय को कार्यन्वित नहीं कर रहा है तो उसे चाहिये कि वह मामले को ऐसे उच्चाधिकारी के ध्यान में लायें तो जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आलोक सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डा. ओपी सिंह, अपर जिलाधिकारीद्वय आरपी मिश्र, राम आसरे सिंह, जिला सेवायोजन अधिकारी राजीव सिंह, अधिशासी अभियंता लोनिवि केजी सारस्वत सहित तमाम जनसूचना अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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