आहरण वितरण अधिकारी 25 मार्च तक प्रस्तुत करें बिलः डीएम

जौनपुर। जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने जिले के सभी आहरण वितरण अधिकारियों को जिला कोषागार में देयको के प्रस्तुतीकरण के लिये दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि शासनादेश में वर्णित शर्तों एवं उपबन्धों का अनुपालन वित्तीय वर्षों में भी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में देयकों के प्रस्तुतीकरण हेतु निम्न व्यवस्था लागू रहेगी। सभी आहरण वितरण अधिकारियों को कोषागार में समस्त बिल विलम्बतम आगामी 25 मार्च तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा कोषागार द्वारा इस प्रस्तुत बिलों का पारण 31 मार्च तक रात्रि 8 बजे तक ही किया जायेगा। कोषागार द्वारा 25 मार्च तक प्राप्त किये गये बिलो की जांच करके विलम्बतम 27 मार्च तक ई-पेमेण्ट व्यवस्था के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों को टोकन नम्बर जारी किये जायेंगे। कोषागार स्तर से आहरण वितरण अधिकारियों को निर्गत टोकन नम्बर के सापेक्ष आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ई-पेमेण्ट के लिये ट्रान्जेक्शन फाइल को विलम्बतम 28 मार्च तक अपलोड एवं अप्रूव करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करनी होगी जिससे कोषागार द्वारा 31 मार्च को रात्रि 8 बजे के पूर्व ही बिलों की जांच करके ई-पेमेण्ट के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा सके। 25 मार्च के उपरान्त केवल उक्त तिथि के बाद शासन स्तर से निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष ही देयक स्वीकार किये जायेंगे अथवा तत्समय शासन स्तर से निर्गत अधावधिक निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। उक्त वर्णित शासनादेश 11 फरवरी 2014 का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरादायी होंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि उपलब्ध बजट के मिलान व बिलों के प्रस्तुतीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से समय से पूर्व करा लें जिससे किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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