दवा व्यवसाइयों पर कसेगा शिकंजाः निरीक्षक


जौनपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 के प्राविधानों की अवहेलना कर व्यवसाय न करें। उन्होंने बताया कि जनपद के कुछ थोक दवा व्यवसायी आधार व पैन कार्ड लेकर अवैध रूप से दवा व्यवसाइयों को दवा की बिक्री कर रहे हैं जो नियम का खुला उल्लंघन है। विभाग ऐसी दवा व्यवसाइयों को चिन्हित कर रही है जो बिना औषधि विक्रय लाइसेंस को दवा की बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में विभाग शीघ्र ही अभियान चलाकर ऐसे अवैध दवा व्यवसाइयों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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