
अध्यक्षता रवि यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस मौके पर ,मध्यस्थ डॉ0 दिलीप कुमार सिंह, प्रतिधारक मनोज वर्मा , नायब तहसीलदार मानधाता प्रताप सिंह व विद्यालय की प्रधानाध्यापक गीता यादव , छात्र छात्रायें व ग्रामीण उपस्थित रहे। गोष्ठी में सचिव,सिविल जज रवि यादव द्वारा ‘बाल अधिकार‘ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शासन प्रशासन एवं विधि तथा संविधान में ‘ दी चिल्ड्रन राईट्स आन नीवू लेजिस्लेसन जीवूनाईल जस्टिस एक्ट ‘ के अलावा हर प्रकार के अधिकार , अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ व्यापक अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान है। फिर भी यदि हर तंत्र फेल हो जाए तों बालक व बालिकाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हर प्रकार की सहायता एवं सुझाव के लिए आ सकती है। दिलीप कुमार सिंह, ने कहा कि बच्चेे देश की अमूल्य निधि है। बच्चों का विकाश देश का विकाश है। बालको कों अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का उल्लेखनीय रूप से ज्ञान करेगा। मजदूरी , कल कारखाने में काम कराना एक दण्डनीय अपराध है। संविधान में 1 से 6 वर्श के बच्चों को शिक्षा, भरण पोशण व देख भाल का अधिकार प्राप्त है जिसकी व्यावस्था राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा भारतीय संविधान के बच्चों से संबंधित मूल अधिकारो , बच्चों के कर्तव्य, नैतिकता व मानव अधिकारों के बारे में चार्चा की गयी ।
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