डीएम ने जिलास्तरीय अधिकारियों को किया निर्देशित


जौनपुर। जिलाधिकारी बलकार सिंह ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उच्च न्यायालय से प्राप्त रिट याचिकाएं समय-समय पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ता के स्तर से प्राप्त पत्र जिसमें निर्धारित समय/तिथि नियत करते हुये तथ्यातमक आख्या उपलब्ध कराये जाने, प्रति शपथ पत्र दाखिल करने हेतु प्रस्तरवार आख्या एवं आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है। प्रायः देखने में आ रहा है कि उच्च न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण में पत्रावलियां अन्तिम समय में सीधे हस्ताक्षर हुये अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जो सर्वथा अनु़िचत है। अधिकारी कम से कम 10 दिन पूर्व समस्त औपचौरिकताएं पूर्ण कराते हुये पत्रावलियां अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/प्रभारी अधिकारी सूटस के माध्यम से प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सचेत किया कि उच्च न्यायालय के प्रकरण में विलम्ब होने अवमानना की स्थिति उत्पन्न होने अथवा अधोहस्ताक्षरी को न्यायालय ने व्यक्तिगत उपस्थित निर्धारित होने पर सम्बन्धित उत्तरदायी/विभागीय अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होना पडे़गा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता/त्रुटि कर अत्यन्त ही गम्भीरता से लिया जायेगा।

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