शस्त्र के विशिष्ट पहचान नम्बर लेने का निर्देश

जौनपुर। प्रभारी अधिकारी शस्त्र ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी आयुध नियमावली 2016 जो 15 जुलाई 2016 से प्रभावी है, में सभी शस्त्र लाइसेंसियों के लिये एक विशिष्ट पहचान नम्बर अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके तहत जिले के शस्त्र लाइसेंसियों को विशिष्ट पहचान संख्या अंकित किया जा चुका है। उक्त विशिष्ट पहचान संख्या बिना शस्त्र लाइसेंस अविधि मान्य समझा जायेगा। उन्होंने शस्त्र लाइसेंसियों को सूचित किया कि जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, वे अनुज्ञप्तिधारक कार्यालय में उपस्थित होकर अपने एक से अधिक लाइसेंसों को एकल लाइसेंस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी लाइसेंसों का एक विशिष्ट पहचान नम्बर अंकित करवा लें।

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