छात्रनेता गौरव सिंह की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक


इलाहाबाद/जौनपुर :टी डी कालेज के जुझारू छात्रनेता गौरव सिंह को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर  रोक लगा दी, ज्ञात हो कि पूर्व में छात्रनेता गौरव सिंह का छात्रसंघ चुनाव नामांकन 2017-18 टी.डी. कालेज प्रशासन ने निरस्त कर दिया था, जिसके अगले दिन छात्रसंघ चुनाव 2017-18 को निरस्त करतें हुए कालेज प्रशासन ने गौरव सिंह पर गम्भीर आरोप लगाते हुए विभिन्न मामलों में लाइन बाजार थाने में मुकदमे दर्ज कराया था, जिसे लेकर गौरव सिंह उच्च न्यायालय की शरण में गये थे और अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को निरस्त करने चैलेंज किया था, जिसकी बहस याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अनील कुमार श्रीवास्तव ने न्यायाधीश श्री गोविन्द माथुर कोर्ट नम्बर 29 में बहस करते हुए ये दलीलें दी कि याचिकाकर्ता 2017-18 के छात्रसंघ चुनाव में उम्मीदवार था, जिसका नामांकन कालेज प्रशासन ने सेम डे ही एल.एल.एम. क्लास का छात्र बताते हुए निरस्त कर दिया और जब दूसरे दिन याचिकाकर्ता ने चुनाव नियमावली की बातें बिन्दुवार पालन में हैं या नहीं, के बारे में जानना चाहा तो छात्रसंघ चुनाव न कराने की मंशा रखने वाले महाविद्यालय ने ष्डयन्त्र कर, झूठे आरोप लगाते हुए, याचिकाकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए चुनाव ही निरस्त कर दिया। ये दलीलें सुनने के बाद और याचिकाकर्ता का ऐकैडमि रिकार्ड को देखते हुए न्यायाधीश श्री गोविन्द माथुर ने गौरव सिंह पर लगे आरोपों और उसका पक्ष सुनने तथा इस मामले की जांच पूरी हो जाने तक याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना न्यायालय के अग्रिम आदेश के गिरफ्तारी न हो।

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