न्यायालय के आदेश पर शासन ने 7 शिक्षकों को किया बर्खास्त


जौनपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डिवीजन ब्रेच के निर्देश पर राज प्रताप सिंह बेसिक शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश ने जनपद के जूनियर हाईस्कूल शंकरगंज के 7 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। इस आदेश का अनुपालन होते ही शिक्षा विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है। मालूम हो कि जितेन्द्र गोयल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया जिसका अनुपालन करते हुये बेसिक शिक्षा सचिव ने आरोपी सभी शिक्षकों की सेवा को बर्खास्त कर दिया। मालूम हो कि बर्खास्त शिक्षक वर्ष 1996 से उक्त विद्यालय में पढ़ा थे। उच्च न्यायालय ने बीते 23 जून को बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश जारी किया था। साथ ही 31 जुलाई तक प्रकरण के निस्तारण को कहा गया था जिसका शासन ने पालन भी किया। वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा इस तरह के ठोस कदम उठाये जाने से शिक्षा विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है।

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