शिकायत पर हुई छापेमारी, गलत पाये जाने पर मुकदमा हुआ दर्ज

जौनपुर। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु विभिन्न तहसील व विकास खण्डों में पूर्ति निरीक्षकों द्वारा 14 जुलाई तक उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या के अनुसार उचित दर विक्रेता रतन चन्द्र डमरूआ विकास खण्ड सिकरारा द्वारा मिट्टी के तेल का कालाबाजारी करने, ग्राम इजरी विकास खण्ड सिरकोनी के राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर अवस्थित विकास बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान के पीछे खाली मैदान में अवैध ढ़ग से कटिंग किये जाने की सूचना पर दबिश दी गयी। मौके पर देखा गया कि ट्रक डम्फर यूपी 65 ईटी 8336 से डब्लू सिंह व मिथिलेश यादव द्वारा डीजल की कटिंग की जा रही थी। छानबीन करने पर अन्य वाहनों से कटिंग किये गये डीजल जो 2 प्लास्टिक ड्रमों में लगभग 225 लीटर भण्डारण मिला। उचित दर विक्रेता सावित्री देवी एवं सहायक सूर्य प्रकाश कटवार विकास खण्ड बरसठी द्वारा वितरण में गम्भीर अनियमितता किये जाने पर जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर  उपरोक्त के ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये लगभग 225 लीटर डीजल एवं 1600 लीटर मिट्टी का तेल जब्त किया गया जिसका अनुमानित मूल्य 63734.36 रूपया है। इसी प्रकार 9 उचित दर विक्रेताओं का अनुबन्ध पत्र निरस्त किया गया है। 3 उचित दर विक्रेताआंे के यहां वितरण में अनियमितता पाये जाने पर जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर निलम्बित किया गया तथा 9 उचित दर विक्रेताओं पर 43000 रूपया शासन के पक्ष में जब्त किया गया। इसी प्रकार आधार ट्रांजेक्शन में पूरे प्रदेश में जनपद को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जिलापूर्ति अधिकारी ने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वे अपनी निर्धारित चौहद्दी पर शासन के निर्देशानुसार उचित दर दुकानों पर समस्त विभागीय सूचनाएं यथा-साइन बोर्ड, रेट/स्टाक बोर्ड, टोल फ्री नम्बर, कार्डधारकों की सूची, निरीक्षण/शिकायत पुस्तिका, सतर्कता समिति के सदस्यों का नाम, मोबाइल नम्बर, जिला शिकायत निवारण अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर, केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न पर दिये जा रहे सब्सिडी के मूल्य का अंकन प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक उचित दर विक्रेता अपना स्टाक/वितरण रजिस्टर दुकानों पर रखना सुनिश्चित करें। विक्रेताओं को यह भी निर्देशित किया कि वितरण में अनियमितता अथवा शिकायत पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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