अब 18 लाख रूपये आय वाले कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन

जौनपुर। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्न्तगत अब 6 से 18 लाख रूपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति भी ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं जबकि इसके पूर्व 7 लाख रूपये तक के वार्षिक आय वाले कमजोर वर्ग लोग ही आवेदन करने हेतु पात्र थे। इस आशय की जानकारी देते हुये परियोजना अधिकारी डूडा एमपी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के नवीन घटक एमआईजी-1 के अर्न्तगत 6 से 12 लाख रूपये वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 9 लाख रूपये का गृह ऋण 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी के साथ बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। एमआईजी-1 लाभार्थियों के पास कम से कम 90 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी है। इसी प्रकार एमआईजी-2 के अन्तर्गत 12 से 18 लाख रूपये वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 12 लाख रूपये का गृह ऋण 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी के साथ बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे लाभार्थियों के पास कम से कम 110 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि एमआईजी-1 एवं एमआईजी-2 योजना 31 दिसम्बर को समाप्त हो जायेगी। यह योजना पूर्णतः केन्द्र सरकार की योजना है। उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पूर्णतः ठेकेदारी प्रथा से मुक्त है। धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजी जायेगी और लाभार्थी स्वयं आवास का निर्माण करायेगा। भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में डूडा के कर्मचारियों व ठेकेदारों द्वारा रूपया लेकर लाभार्थियों का आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ कराकर अधूरा छोड़ दिया गया है जो पूर्णतया गलत है। प्रधानमंत्री आवास योजनार्न्तगत जनपद में शासन द्वारा चयनित संस्था द्वारा लाभार्थियों का सर्वे कार्य एवं प्लान आफ एक्शन तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है। इस योजनार्न्तगत किसी आवास का निर्माण प्रारम्भ नहीं है।

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